Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025 राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। अब पशुपालक अपने पशुओं का मुफ्त बीमा करवा सकते हैं और अप्रत्याशित घटनाओं में होने वाले आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं।
Mangla Pashu Bima Yojana क्या है?
राजस्थान सरकार की एक वित्तीय सुरक्षा योजना है। इसके तहत राज्य के 21 लाख दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट का बीमा किया जाएगा।
मुख्य विशेषताएं:
- बीमा कवरेज: प्रति पशु अधिकतम ₹40,000 तक।
- प्रीमियम शुल्क: पूरी तरह निशुल्क।
- बीमा अवधि: 1 वर्ष।
- लक्ष्य: 5 लाख गाय/भैंस, 5 लाख बकरी/भेड़, और 1 लाख ऊंट का बीमा।
यह योजना पशुपालकों को आर्थिक राहत देने के साथ उनके पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana के लाभ
- आर्थिक सुरक्षा: अप्रत्याशित आपदाओं, दुर्घटनाओं, और बीमारियों के कारण पशुओं की मृत्यु पर वित्तीय सहायता।
- सीधा लाभ: राशि पशुपालक के बैंक खाते में ट्रांसफर।
- निशुल्क बीमा: आवेदन और प्रीमियम दोनों निशुल्क।
- लाखों पशुओं का कवरेज: कुल 21 लाख पशुओं के बीमा का लक्ष्य।
- डिजिटल प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन और पॉलिसी की डिजिटल उपलब्धता।
Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana पात्रता
- जनआधार कार्ड धारक: योजना के लिए जनआधार कार्ड अनिवार्य है।
- पशुपालक की श्रेणी: गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक और लखपति दीदी योजना के तहत पंजीकृत।
- पशु टैग: पशु टैगिंग अनिवार्य है।
- बीमा योग्य पशु: दुधारू और भारवाहक पशु।
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Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana के लिए दस्तावेज
- जनआधार कार्ड
- पशु टैग प्रमाणपत्र
- गोपाल क्रेडिट कार्ड (यदि हो)
- बैंक खाता विवरण
- पंजीकरण फॉर्म
Mangla Pashu Bima Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक वेबसाइट : mmpby.rajasthan.gov.in पर विजिट करें।
- रजिस्ट्रेशन करें: “रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें” विकल्प पर जाएं।
- फॉर्म भरें: पशुओं की नस्ल, उम्र, और अन्य विवरण भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें: आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पॉलिसी की जानकारी SMS के माध्यम से प्राप्त करें।
क्लेम प्रक्रिया
- क्लेम की पात्रता:
- प्राकृतिक आपदा (भूकंप, बाढ़)।
- दुर्घटना (सड़क दुर्घटना, आग)।
- बीमारी (प्रमाणित पशु चिकित्सक द्वारा)।
- जहरीला पदार्थ खाने या सर्प के काटने पर।
- क्लेम कैसे करें:
- बीमा प्रतिनिधि को सूचित करें।
- पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
- क्लेम राशि 21 कार्य दिवस के भीतर पशुपालक के खाते में ट्रांसफर होगी।
FAQs About Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana
Q1. Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana क्या है?
यह राजस्थान सरकार की योजना है जो 21 लाख दुधारू और भारवाहक पशुओं के लिए निशुल्क बीमा कवरेज प्रदान करती है।
Q2. इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
पशुपालक mmpby.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Q3. इस योजना में कौन पात्र है?
जनआधार कार्ड धारक और गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक इस योजना के लिए पात्र हैं।
Q4. Mangla Pashu Bima Yojana में कितनी राशि दी जाती है?
पशु की नस्ल और उत्पादन के आधार पर अधिकतम ₹40,000 तक की बीमा राशि दी जाएगी।
Q5. योजना में शामिल पशुओं की आयु सीमा क्या है?
- गाय: 3-12 वर्ष
- भैंस: 4-12 वर्ष
- बकरी/भेड़: 1-6 वर्ष
- ऊंट: 2-15 वर्ष