Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana 2024:- हरियाणा सरकार ने राज्य में हर वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है। इसके अलावा, श्रमिकों के कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। वर्तमान में एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसके तहत श्रमिकों को पंजीकृत कराने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana 2024
इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना’ है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों को एक प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा जो अपना पंजीकरण इस योजना के अंतर्गत करेंगे। अगर आप हरियाणा राज्य के निर्माण श्रमिक हैं और इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करके प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको हमारी खबर जरूर देखनी चाहिए। हम इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जैसे कि इसमें कितनी आर्थिक सहायता मिलती है, पात्रता क्या होती है, और आवेदन कैसे करना है। इस जानकारी के बाद आप बहुत ही आसानी से योजना में पंजीकरण कर सकेंगे।
Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana 2024 प्रोत्साहन राशि
इस योजना के अंतर्गत जो भी दिन-मां श्रमिक रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन्हें ₹1100 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना से श्रमिकों को सीधे आर्थिक सहायता मिलेगी, जिसे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से हरियाणा के निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे सरकार उनका डेटा तैयार कर सकेगी और उन्हें सभी कल्याणकारी योजनाओं का समय पर लाभ पहुंचा सकेगी, जो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं।
Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana 2024 के लिए योग्यता
- इस योजना के तहत केवल हरियाणा राज्य के निवासी आवेदन कर सकते हैं।
- योजना के लिए केवल राज्य के निर्माण श्रमिक योग्य होंगे।
- श्रमिक को योजना का लाभ पाने के लिए पहली बार HBOCDWW बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- इस प्रोत्साहन राशि का लाभ श्रमिक को उनके जीवनकाल में केवल एक बार ही मिलेगा।
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Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- HBOCWW
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- शपथ पत्र
Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana के लिए आवेदन
- पहले योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर नीचे BOCW Welfare Schemes के सेक्शन में ‘मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त होगी।
- उसके बाद ‘Registration‘ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आवेदन फॉर्म में अनुमति दी गई सभी जानकारी भरनी होगी।
- अगले कदम में आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अंत में, ‘Submit’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म और दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद, पंजीकरण प्रोत्साहन राशि आपके बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।