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Vivah Shagun Yojana 2025: ऑनलाइन आवेदन, लाभ और पात्रता

हरियाणा सरकार ने गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों की बेटियों के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए Vivah Shagun Yojana 2025 की शुरुआत की है। यह योजना बेटियों के सम्मानजनक विवाह को सुनिश्चित करने और गरीब परिवारों को सशक्त बनाना है।

Vivah Shagun Yojana की मुख्य विशेषताएं

योजना की विशेषताएंविवरण
योजना का नाममुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025
शुरू की गईहरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थीगरीब परिवार की बेटियां
वित्तीय सहायता राशी₹71,000 तक
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (ई-दिशा पोर्टल के माध्यम से)
सम्बन्धित विभागअनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

Vivah Shagun Yojana का उद्देश्य

  1. गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करना।
  3. बेटियों के अधिकार और समानता को बढ़ावा देना।
  4. गरीब वर्ग को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना।

विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता

पात्रता मानदंडविवरण
निवास प्रमाणहरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य।
आयु सीमाकन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आर्थिक स्थितिपरिवार की वार्षिक आय ₹1.8 लाख या उससे कम।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल और पिछड़ा वर्ग।
अधिकतम लाभएक परिवार में अधिकतम दो बेटियां योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

विवाह शगुन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
  5. बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक)
  6. शादी का कार्ड
  7. पासपोर्ट साइज फोटो

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विवाह शगुन योजना के तहत वित्तीय सहायता

लाभार्थी का वर्गआर्थिक सहायता राशी (₹)
अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवार₹71,000
विधवा या विकलांग महिलाएं₹51,000
सामान्य और पिछड़ा वर्ग (बीपीएल)₹31,000
40% या अधिक विकलांग दंपति₹51,000

Vivah Shagun Yojana क्या है?

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ₹71,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को विवाह के लिए आर्थिक बोझ से राहत देने में मदद करती है।

Vivah Shagun Yojana ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step)

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:
    ई-दिशा पोर्टल पर जाएं।
  2. पंजीकरण करें:
    “Register” विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें।
  3. दस्तावेज अपलोड करें:
    सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
  4. फॉर्म सबमिट करें:
    आवेदन पत्र पूरा भरें और सबमिट करें।
  5. आवेदन की स्थिति जांचें:
    “Track Application” विकल्प का उपयोग करके आवेदन की स्थिति जांचें।

महत्वपूर्ण लिंक

कार्यलिंक
विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन करेंयहां क्लिक करें
नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंयहां क्लिक करें
आधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें

पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

  1. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
    गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  2. इस योजना के लिए कौन पात्र है?
    हरियाणा राज्य के 18+ वर्ष की बेटियां, जिनकी पारिवारिक आय ₹1.8 लाख से कम हो।
  3. योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
    आवेदन स्वीकृति के बाद राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।
  4. आवेदन कैसे करें?
    ई-दिशा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
  5. क्या विधवा महिलाएं योजना के लिए पात्र हैं?
    हां, विधवा और विकलांग महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

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