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Haryana Labour PH Children Pension Yojana

Haryana Labour PH Children Pension Yojana हरियाणा सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों के शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के कल्याण के लिए यह योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

  1. मासिक वित्तीय सहायता:
    पंजीकृत श्रमिकों के अक्षम बच्चों को ₹3,000 प्रति माह की आर्थिक मदद दी जाती है।
  2. विशेष बच्चों की देखभाल:
    योजना का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करना है।
  3. मृत्यु के बाद भी लाभ जारी:
    योजना का लाभ लाभार्थी की मृत्यु के बाद भी जारी रहता है।
  1. सदस्यता अवधि:
    • आवेदक श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  2. विकलांगता प्रमाण पत्र:
    • मेडिकल ऑथोरिटी द्वारा जारी 50% या उससे अधिक शारीरिक या मानसिक विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
  3. अन्य प्रमाण पत्र:
    • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
  4. घोषणा पत्र:
    • यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि लाभार्थी किसी अन्य सरकारी योजना से पेंशन नहीं प्राप्त कर रहा है।
  5. जीवन प्रमाण पत्र:
    • प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
आवेदन कैसे करें?
  1. फॉर्म भरें:
    हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें।
  2. दस्तावेज़ अपलोड करें:
    • जन्म प्रमाण पत्र
    • विकलांगता प्रमाण पत्र
    • अनापत्ति प्रमाण पत्र
  3. घोषणा पत्र सबमिट करें:
    निर्धारित घोषणा पत्र अपलोड करें और सबमिट करें।
आवेदन शुल्क:
  • सभी आवेदकों के लिए निःशुल्क।
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • अनापत्ति प्रमाण पत्र
  • जीवन प्रमाण पत्र

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  • आवेदन प्रारंभ तिथि: उपलब्ध नहीं
  • आवेदन की अंतिम तिथि: हमेशा खुला (रात्रि 11:59 बजे तक)
लिंक का विवरणलिंक
ऑनलाइन आवेदन करेंयहां क्लिक करें
पूरी अधिसूचना पढ़ेंयहां क्लिक करें
आधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें

यह योजना विशेष बच्चों के देखभाल और कल्याण के लिए बनाई गई है, ताकि श्रमिक परिवारों को उनके विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक मदद मिल सके।

Q1: इस योजना के लिए आवेदन कौन कर सकता है?
उत्तर: केवल हरियाणा श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे आवेदन कर सकते हैं।

Q2: विकलांगता प्रमाण पत्र किससे जारी होना चाहिए?
उत्तर: मेडिकल ऑथोरिटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

Q3: क्या यह योजना हरियाणा के सभी जिलों में लागू है?
उत्तर: हां, यह योजना हरियाणा के सभी पंजीकृत श्रमिकों के लिए उपलब्ध है।

Q4: योजना का लाभ कितने वर्षों तक लिया जा सकता है?
उत्तर: योजना का लाभ अधिकतम 5 वर्षों तक लिया जा सकता है।

Q5: मृत्यु के बाद योजना का लाभ जारी रहता है?
उत्तर: हां, योजना लाभार्थी की मृत्यु के बाद भी जारी रहती है।

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