राजस्थान सरकार के द्वारा Mukhyamantri Ekal Nari Samman Pension Yojana शुरू की गई है जिसके अंतर्गत राज्य के विधवा बेसरा और परित्याग महिलाओं को प्रत्येक महीने सरकार ₹500 से लेकर ₹1500 की आर्थिक सहायता देगी ताकि वह अपने निजी जरूरत को पूरा कर सके। ऐसे में यदि आप भी राजस्थान एकल नारी सम्मान योजना के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आर्टिकल में हम आपको डिटेल में बताएंगे।
Mukhyamantri Ekal Nari Samman Pension Yojana 2024
राजस्थान सरकार के द्वारा महिलाओं के हित के लिए कई प्रकार की योजना राज्य में संचालित की गई है ऐसे में राजस्थान में सरकार ने मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना शुरू किया है जिसके तहत राज्य के विधवा तलाकशुदा और परित्याग महिलाओं को सरकार ₹500 से लेकर ₹1500 रुपए पेंशन के तौर पर उपलब्ध कब आएगी ताकि उनको अपने निजी जरूर को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहना ना पड़े।
Mukhyamantri Ekal Nari Samman Pension Yojana Details
- 18 से 55 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं ₹500 रुपए प्रत्येक महीने दिए जाएंगे।
- 55 से 60 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं को 750 रुपए दिए जाएंगे।
- 60 से 75 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं ₹1000 दिए जाएंगे।
- 75 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं ₹1500 दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि उन्हें पैसे के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहना ना पड़े जैसा कि आप लोग जानते हैं तलाकशुदा विधवा परित्याग स्त्री की आर्थिक की स्थिति काफी खराब होती है जिसके फल स्वरुप उसे कई प्रकार के आर्थिक दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है उसकी समस्या को दूर करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना शुरू किया गया है जिसके तहत उसे प्रत्येक महीने एक निश्चित राशि उम्र के अनुसार सरकार उपलब्ध करवाएगी।
Ekal Nari Samman Pension Yojana के लिए योग्यता (Eligibility)
- राजस्थान का स्थाई निवासी होना जरूरी है
- उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए
- विधवा / तलाकशुदा / परित्याग महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए दस्तावेज़ (Documents)
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय घोषणा पत्र
- विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- तलाकशुदा महिला पेंशन के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया गया तलाकशुदा का प्रमाण पत्र
- परित्यक्त महिला पेंशन के लिए उप-विभागीय अधिकारी / विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
Mukhyamantri Ekal Nari Samman Pension Yojana Online Apply Process
- सर्वप्रथम आवेदक को राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की Official Website पर जाना होगा।
- होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
- आवेदन पत्र ओपन होगा जहां पर पूछे गए जानकारी का विवरण आपको दर्ज करना है।
- आवश्यक डॉक्यूमेंट आप यहां पर अपलोड करेंगे।
- सबसे आखिर में आपको अपना आवेदन जमा करना है इसका प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास रखना है।
- इस तरीके से आप मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं।