Pashudhan Vikas Yojana:- देश में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों ने कई योजनाएं शुरू की हैं। यहीं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का उद्घाटन किया गया है, जिसका लक्ष्य किसानों को पशुपालन के साथ-साथ खेती करने के लिए भी प्रेरित करना है। झारखंड सरकार ने यह योजना शुरू की है जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को पशुपालन और खेती में शामिल करना है। ताकि सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकें, राज्य सरकार दुधारू पशुओं की खरीद पर सब्सिडी देगी।
किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए पशुपालन को इस पशुधन विकास योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। अगर आप झारखंड राज्य के किसान हैं और पशुपालन करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना आपके लिए शुरू हुई है। यह योजना आपके राज्य में दुधारू पशुओं को खरीदकर उनका व्यापार करके लाभ कमा सकती है। इस योजना में आपको 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक साथ ही सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए आपको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत निम्नलिखित आवेदन फॉर्म भरना होगा।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना क्या है?
हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का शुभारंभ किया, जिसका लक्ष्य झारखंड राज्य के सभी किसानों की आय में वृद्धि करना है। सरकार पशुपालन करने के लिए किसानों को इस योजना के तहत सब्सिडी देगी। राज्य के दूध उत्पादक किसानों को गाय या भैंस की खरीद पर 90% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
इससे किसानों को पशु खरीदने के लिए केवल 10 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। सभी अनुदान किसानों के वर्ग को वितरित किए जाएंगे। DBT द्वारा सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभार्थियों को आवेदन करना होगा। झारखंड सरकार ने इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 660 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस कार्यक्रम से पशुपालकों को धन मिलेगा।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana |
किसने शुरू की | हेमंत सोरेन |
लाभार्थी (Beneficiary) | राज्य के किसान |
उद्देश्य (Objective) | किसानों की आय में वृद्धि करना |
सब्सिडी राशि | 75% से 90% |
आवेदन प्रक्रिया | Offline |
Official website | http://animalhusbandry.jharkhand.gov.in |
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana का उद्देश्य
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को पशुपालन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से, किसानों को दुधारू पशुओं और अन्य पशुपालन गतिविधियों के लिए सब्सिडी देकर उनकी आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना से किसानों की आय में वृद्धि होगी। राज्य सरकार अच्छी नस्ल के पशुओं की खरीद पर धन देगी, जिससे किसानों को आजीविका के साधन मिलेंगे।
- झारखंड सरकार इस योजना के तहत निराश्रित महिलाओं को 90% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।
- इसके साथ ही, राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य जातियों को 75% सब्सिडी दी जाएगी।
- यह सहायता डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- पशुधन विकास योजना के तहत किसानों को विभिन्न श्रेणियों की जानवरों को खरीदने का अवसर मिलेगा।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए आवेदन करने के लिए कुछ शर्तें हैं:
- झारखंड के मूल निवासी होना: इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को झारखंड के मूल निवासी होना चाहिए। किसानों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा।
- दिव्यांग और विधवा महिलाओं के लिए: यह योजना झारखंड की दिव्यांग और विधवा महिलाओं को भी आवेदन करने का मौका देती है।
- पशुपालन के लिए आवश्यक सुविधाएं: आवेदक को पशुपालन के लिए पर्याप्त जगह और पानी की सुविधा होनी चाहिए।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- यदि दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र (If disabled then Disability Certificate)
- यदि विधवा महिला है तो विधवा प्रमाण पत्र (If widow then widow certificate)
- मोबाइल नंबर (Mobile Number)
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)
- बैंक खाता संख्या (Bank Account Number)
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आवेदन करें:
- पहले आपको अपने नजदीकी पशुधन विभाग कार्यालय में जाना होगा, जहां आपको संबंधित अधिकारी से मिलना होगा।
- अब आपको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत फार्म पर आवेदन करना होगा।
- आवेदन फार्म में पूछा गया विवरण भरना होगा।
- आवेदन फार्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को जोड़ना होगा।
- केवल पशुपालन विभाग कार्यालय में आवेदन फार्म देना होगा।
- आपके आवेदन फार्म की जांच और सत्यापन होगा।
- आवेदन स्वीकृत होने पर आपको सब्सिडी राशि मिलेगी।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana FAQs
What is Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana?
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक सरकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को पशुपालन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है।
कौन-कौन सब्सिडी के लिए पात्र हैं?
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत झारखंड के किसानों, पशुपालकों, दिव्यांग महिलाओं, विधवा महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, और अन्य जातियों को सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने का हक है।
कैसे करें योजना के लिए आवेदन?
योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अपने निकटतम पशुधन विभाग कार्यालय में जाना होगा और वहां से आवश्यक फॉर्म भरना होगा।